
नूर मोहम्मद,जिला ब्यूरो चीफ, (सर्वव्यापी)


नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों के हित में रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण और कर्मचारी हितैषी निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा जारी RBE संख्या 62/2026 के तहत अब ऐसे कर्मचारी, जिनके नाम रेलवे के सेवा अभिलेख (Service Records) में केवल Initial (संक्षिप्त रूप) में दर्ज हैं, वे बिना Gazette Notification के अपना पूरा नाम दर्ज करा सकेंगे। यह आदेश 23 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, पहले जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए कर्मचारियों को अब केवल वैध पहचान प्रमाण (Identity Proof) के आधार पर अपने नाम का विस्तार (Expansion of Initial Name) कराने की अनुमति दी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का नाम सेवा अभिलेख में R.K. Sharma दर्ज है, तो वह अब इसे Raj Kumar Sharma के रूप में दर्ज करा सकेगा।रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था नाम परिवर्तन (Name Change) के लिए नहीं, बल्कि केवल Initial को Full Name में विस्तारित करने के लिए लागू होगी। इसके लिए कर्मचारी को निर्धारित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मान्य दस्तावेजों की सूची आदेश के साथ संलग्न की गई है।रेलवे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, पीएफ, पेंशन, रेलवे पास तथा अन्य सरकारी अभिलेखों में नाम की असमानता के कारण कई बार कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसी समस्याओं के समाधान में आसानी होगी और कर्मचारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी।रेलवे बोर्ड ने यह आदेश सभी भारतीय रेल जोनों एवं उत्पादन इकाइयों (Production Units) को अनुपालन के लिए भेज दिया है। कर्मचारी संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।*मुख्य बिंदु *रेलवे बोर्ड ने जारी किया RBE संख्या 62/2026।बिना Gazette Notification के Initial से Full Name दर्ज कराने की अनुमति।केवल वैध पहचान प्रमाण के आधार पर होगी प्रक्रिया।नाम परिवर्तन नहीं, केवल Initial का विस्तार किया जाएगा।सभी रेलवे जोनों एवं उत्पादन इकाइयों में आदेश लागू।कर्मचारियों को दस्तावेजों में नाम की विसंगतियों से मिलेगी राहत।




