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अतिथि व्याख्याता भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को मिलेगी वरीयता… सीएम साय।

विकास नंद/ सर्वव्यापी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, रोजगार और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित प्रावधानों में मेरिट सूची में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।संशोधित नीति के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को अतिथि व्याख्याता के अवसरों में स्पष्ट लाभ मिलेगा।

राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव को भी मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव संबंधी प्रावधानों में भी बदलाव किया है। अब अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया गया है।

मानदेय अब कार्य-दिवस के आधार पर

अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के मानदेय में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले का समर्थन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की 10 सितंबर 2026 को की गई घोषणा के अनुरूप फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने संबंधी निर्णय का भी अनुसमर्थन किया। फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंजूरी दी गई।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियम मंजूर

मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ को भी मंजूरी प्रदान की।इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।

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