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चक्रवात का अलर्ट: स्कूलों में छुट्टी का फैसला अब कलेक्टरों के हाथ, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश।

विकास नंद/सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ में चक्रवात के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए राज्य शासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया है।स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवात के कारण भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों की परिस्थितियों का आकलन कर आवश्यक निर्णय ले सकेंगे।

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होगा फैसला

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का निर्णय संबंधित जिले की मौसम संबंधी स्थिति, संभावित खतरे और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाएगा। कलेक्टरों को मिले अधिकार के तहत जिले के शासकीय और निजी, दोनों प्रकार के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जा सकेगा।

विद्यार्थियों की सुरक्षा प्राथमिकता

चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय एहतियाती कदम के रूप में लिया गया है। हालांकि, सभी स्कूलों में एक साथ छुट्टी घोषित करने का निर्देश नहीं दिया गया है। संबंधित जिला कलेक्टर परिस्थितियों का आकलन कर अपने जिले में आवश्यकतानुसार अवकाश का निर्णय लेंगे।अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह है कि वे अपने जिले के प्रशासन की आधिकारिक सूचना के आधार पर ही स्कूलों में अवकाश की स्थिति की पुष्टि करें।

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