
तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

जांजगीर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के तत्वावधान में सोमवार को पूर्णिमा इंग्लिश मीडियम स्कूल, बनारी में विधिक जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल अपराधों और बाल सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की गई।न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि किसी भी प्रकार का अनुचित स्पर्श, व्यवहार या दबाव महसूस होने पर तुरंत विरोध करें और इसकी जानकारी माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दें। विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए बताया गया कि शरीर के निजी अंगों को लेकर किसी भी गलत व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।पैरा लीगल वालंटियर मंजू देवांगन एवं सीता धीवर ने बच्चों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान, शिकायत प्रक्रिया तथा आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संकट में फंसे बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर निःशुल्क संपर्क किया जा सकता है। बच्चों को किसी भी घटना को छिपाने के बजाय तत्काल सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।इसअवसर पर जीवन लाल यादव, सीएसी तिलई, सुरेश साहू, सीता धीवर, हिमांशु साहू, चंद्रिका साहू, सुषमा साहू, सुनीता सोनी, सुनैना भार्गव, भूमिका साहू, टीना रजक, भावना साहू, निकिता साहू, मंजूलता यादव सहित विद्यालय के समस्त बच्चे उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना, बाल सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तथा सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना रहा।




