
विकास नंद/ सर्वव्यापी
सरायपाली लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) उपसंभाग क्रमांक-1 रायपुर ने सरायपाली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि पर कथित अनाधिकृत अतिक्रमण के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तहसीलदार सरायपाली को पत्र भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
20 जुलाई 2026 को जारी पत्र में विभाग ने बताया कि उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा द्वारा पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि पर कथित अनाधिकृत कब्जा, अवैध निर्माण तथा शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है।
इस संबंध में मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता तथा अनुविभागीय अधिकारी स्तर से पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है। वहीं, तहसीलदार न्यायालय सरायपाली द्वारा भी इस प्रकरण में आदेश पारित किया जा चुका है।
विभागीय पत्राचार के अनुसार संबंधित अधिकारी को पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि को खाली कर विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि विभाग का कहना है कि दो बार लिखित निर्देश जारी किए जाने के बावजूद अब तक न तो शासकीय भूमि खाली कराई गई और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि लगातार निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित शासकीय भवन एवं भूमि को खाली करने की मंशा नहीं दिखाई गई है। ऐसे में विभाग ने न्यायालय के आदेश के परिपालन और शासकीय संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई आवश्यक बताते हुए तहसीलदार सरायपाली से अपने स्तर पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया है।
विभाग का कहना है कि शासकीय संपत्ति की सुरक्षा और न्यायालय के आदेश के पालन की दृष्टि से शीघ्र कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।




