
विकास नंद/सर्वव्यापी
जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बलौदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 110 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शराब परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर की स्कूटी और एक मोबाइल फोन सहित कुल 97 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को थाना बलौदा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति बिना नंबर की स्कूटी में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब लेकर ग्राम हरीबनपुर से ग्राम पाईकपारा की ओर जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हरीबनपुर से पाईकपारा जाने वाले कच्चे मार्ग पर जांच शुरू की।
इसी दौरान बिना नंबर की स्कूटी में सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की। आरोपियों ने अपना नाम योगेश चौधरी (24 वर्ष), पिता देवसिंह चौधरी और किशन भोई (26 वर्ष), पिता संतलाल भोई, दोनों निवासी कुटेला, थाना सरायपाली बताया।पुलिस द्वारा विधिवत तलाशी लेने पर स्कूटी में रखी दो प्लास्टिक बोरियों के अंदर डिब्बों में कुल 110 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बरामद हुई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 22 हजार रुपये बताई गई है। इसके साथ ही शराब परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी की कीमत करीब 70 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन की कीमत करीब 5 हजार रुपये आंकी गई है।
पुलिस ने कुल 97 हजार रुपये की संपत्ति जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 50/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
ये सामान हुआ जब्त
110 लीटर अवैध महुआ शराब — कीमत 22,000 रुपयेएक स्कूटी — कीमत करीब 70,000 रुपयेएक मोबाइल फोन — कीमत करीब 5,000 रुपयेकुल जब्ती — 97,000 रुपयेजिला पुलिस महासमुंद द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।



