नूर मोहम्मद,जिला ब्यूरो चीफ (सर्वव्यापी)

जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेंड्रा में पदस्थ संविदा शिक्षक अमित शर्मा को छात्रा के कथित अपहरण प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक (बर्खास्त) कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने 22 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार, विद्यालय की एक छात्रा के 15 जुलाई 2026 को कथित अपहरण किए जाने के मामले में थाना पेंड्रा में अपराध क्रमांक 0231/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 137(2) में 17 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रकरण में शिक्षक की कथित संलिप्तता सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई की।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होते हैं। प्रथम दृष्टया शिक्षक का आचरण इन नियमों के विपरीत पाए जाने तथा विभाग की छवि धूमिल होने की स्थिति को देखते हुए उन्हें सेवा में बनाए रखना उचित नहीं माना गया।
जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि शिक्षकीय गरिमा, विद्यार्थियों की सुरक्षा और विभाग की साख सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी आधार पर संबंधित संविदा शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया गया। आदेश में यह भी उल्लेख है कि यह कार्रवाई कलेक्टर की अनुमति प्राप्त होने के बाद की गई है।




