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नकली होलोग्राम-लेबल से शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, 3229 लीटर शराब जब्त,सरायपाली पुलिस की कार्रवाई में 7 आरोपी गिरफ्तार।

विकास नंद/सर्वव्यापी

नकली होलोग्राम और छत्तीसगढ़ स्टेट के नकली लेबल लगाकर शराब की तस्करी और बिक्री किए जाने के मामले में सरायपाली पुलिस ने बड़े नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान कंटेनर ट्रक, डस्टर कार और आरोपियों के कब्जे से कुल 3229 लीटर 860 मिलीलीटर अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत करीब 22 लाख 15 हजार 120 रुपये है, जब्त की गई है। मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने दी है।

पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क महासमुंद के अलावा सारंगढ़, रायगढ़ और जांजगीर क्षेत्र तक फैला हुआ था। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों, मोबाइल और अन्य सामग्री समेत करीब 50 लाख 30 हजार 120 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

डस्टर कार से मिली 25 पेटी शराब

पुलिस के अनुसार 11 अगस्त 2026 को कार्रवाई के दौरान डस्टर कार क्रमांक CG 04 PS 3481 से 25 पेटियों में 1192 पौव्वा गोवा अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इसकी मात्रा 214 लीटर 560 मिलीलीटर तथा कीमत 1 लाख 43 हजार 40 रुपये बताई गई है। इसी मामले में आरोपी अमित पटेल के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 46 बोतलें भी बरामद हुईं, जिनमें कुल 34 लीटर 500 मिलीलीटर शराब थी।

कंटेनर में मिली 345 पेटी शराब

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान कंटेनर ट्रक क्रमांक HR 38 X 3420 से 345 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब बरामद की गई। प्रत्येक पेटी में 48-48 पौव्वे तथा प्रत्येक पौव्वे में 180 मिलीलीटर शराब थी। पुलिस ने इसकी कुल मात्रा 2980 लीटर 800 मिलीलीटर और कीमत 19 लाख 87 हजार 200 रुपये बताई है।डस्टर कार से बरामद शराब और कंटेनर से मिली शराब सहित कुल जब्ती 3229 लीटर 860 मिलीलीटर बताई गई है।

रायगढ़ से हरियाणा तक जुड़े तार

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर रायगढ़ निवासी विनय सिंह ठाकुर और हरियाणा के फरीदाबाद निवासी धीरज आहूजा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि धीरज आहूजा से नकली होलोग्राम, लेबल, बोतल और शराब कंटेनर उपलब्ध कराने से जुड़े साक्ष्य मिले हैं तथा मामले में अंतरराज्यीय नेटवर्क के पहलुओं की भी जांच की जा रही है।आबकारी विभाग की जांच में नकली होलोग्राम और लेबल की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले में फर्जीवाड़ा और संगठित अपराध से संबंधित धाराएं भी जोड़ी हैं।

25 सितंबर को दो और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2026 को आयुस महापात्र और अविनाश पंडा, दोनों निवासी महलपारा, सरायपाली को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों की भूमिका शराब की खुदरा बिक्री से जुड़े नेटवर्क में जांच के दायरे में है। पुलिस ने ममता होटल, मंजीत ढाबा, बिहारी होटल, समीर ढाबा और मां भांचा ढाबा से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच किए जाने की जानकारी दी है।

50.30 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस के अनुसार जब्त सामग्री में करीब 22.15 लाख रुपये की अवैध शराब के अलावा डस्टर कार करीब 3 लाख रुपये, कंटेनर ट्रक करीब 10 लाख रुपये, क्रेटा कार करीब 15 लाख रुपये और तीन मोबाइल करीब 15 हजार रुपये शामिल हैं। पुलिस ने कुल जब्त संपत्ति की कीमत करीब 50 लाख 30 हजार 120 रुपये बताई है।

इन धाराओं में कार्रवाई

मामला अपराध क्रमांक 264/2026 के तहत दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट तथा धारा 111(2), 338, 336(3), 340(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।पुलिस का कहना है कि शराब के वास्तविक स्रोत, परिवहन की पूरी श्रृंखला, नकली होलोग्राम और लेबल तैयार करने तथा अन्य राज्यों में इसके नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है।

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