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1 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में लागू होगा रासुका, 33 जिला कलेक्टरों को मिले विशेष अधिकार,तीन महीने तक प्रभावी रहेगा।

विकास नंद/सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA/रासुका) लागू करने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद जिला कलेक्टर लोक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक निरोध (Preventive Detention) की कार्रवाई कर सकेंगे, जिनकी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका हो।गृह विभाग के आदेश के तहत यह अधिकार निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है।रासुका के तहत कार्रवाई सामान्य आपराधिक कार्रवाई से अलग प्रकृति की होती है। इसमें किसी व्यक्ति को संभावित गतिविधियों के आधार पर निवारक रूप से निरुद्ध करने का प्रावधान है। हालांकि ऐसी कार्रवाई कानून में निर्धारित प्रक्रिया और संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अधीन होती है।

1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के बाद प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों को रासुका के तहत कार्रवाई करने का विशेष अधिकार प्राप्त रहेगा।

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