
नूर मोहम्मद, जिला ब्यूरो चीफ,गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (सर्वव्यापी)

जिले के सभाकक्ष, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, गौरेला में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं समस्त प्राचार्यों ने भाग लिया।प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला जन सूचना अधिकारी देवेन्द्र सिरमौर, जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी, उल्लास नोडल अधिकारी आलोक शुक्ला एवं बीआरसी संतोष सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, मास्टर ट्रेनर हरीश शर्मा एवं गिरीश दत्त शर्मा ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।इस दौरान जिला जन सूचना अधिकारी देवेन्द्र सिरमौर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा निर्धारित समय-सीमा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया से भी अवगत कराया।वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने सभी प्राचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार सामान्य मामलों में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित आवेदक को जानकारी उपलब्ध करानी होती है। निर्धारित समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के सूचना संबंधी अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं प्राचार्यों को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा आवेदनों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना रहा।



