Newsछत्तीसगढ़महासमुंद

चीनी भंडारण पर सख्ती: 4,000 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने पर होगी कार्रवाई…30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी स्टॉक सीमा, हर शुक्रवार देनी होगी स्टॉक की जानकारी।

विकास नंद/सर्वव्यापी

जिले में चीनी के कृत्रिम भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर के निर्देश पर जिले में चीनी के स्टॉक की नियमित निगरानी की जाएगी। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चीनी के भंडारण पर स्टॉक सीमा 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कोई भी चीनी डीलर 30 दिन से अधिक अवधि तक स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही किसी भी समय और किसी भी स्थान पर एक डीलर के पास 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं होना चाहिए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी चीनी डीलर, ट्रेडर, स्टॉकिस्ट, आयातक एवं मिलरों का भारत सरकार के स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए तथा सभी व्यापारी अपने स्टॉक की घोषणा करें। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार पोर्टल पर चीनी स्टॉक की अद्यतन जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

प्रशासन द्वारा चीनी व्यापारियों की बैठक आयोजित कर नई स्टॉक सीमा और अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा तहसीलदार एवं खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान यदि किसी व्यापारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए नियमित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!